लखनऊ : खेलकूद को बढ़ावा देनी के लिए प्रदेश सरकार ने सभी राजस्व गांवों में बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित खेल के मैदान को आरक्षित करने का निर्देश दिया है l
अतिक्रमित किया गया हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खेलकूद हेतु उपयोगी बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व ने प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान की व्यवस्था 20 मार्च, 2018 तक अवश्य करने तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतने के निर्देश दिये हैं।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में शासनादेश जारी कर कहा है कि ग्राम सभा की कोई भूमि यदि इस प्रयोजन हेतु ग्राम में आरक्षित नहीं है तो एक उपयुक्त स्थान को आरक्षित कराते हुए उस राजस्व ग्राम में खेल के मैदान की व्यवस्था कराई जाए l
राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित मैदान या क्रीड़ास्थल कहीं-कहीं पर अतिक्रमित है या खेल के लिए उपयोगी नहीं है। राजस्व ग्रामों में खेल के मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके अनुरक्षण एवं विकास के संबंध में पूर्व में भी समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं।